केंद्र सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए इस स्कीम को फरवरी 2013 में लागू किया गया था। अब इसमें संशोधन किया गया है,जिसका फायदा सभी पत्रकार ले सकेंगे। 'पत्रकार वेलफेयर स्कीम' में संशोधन से लाभ अब अगर किसी पत्रकार का निधन हो जाता है या फिर वह विकलांग हो जाता है, तो उसके आश्रितों को केंद्र सरकार 5 लाख रुपए की सहायता देगी। वहीं, इलाज के लिए भी पत्रकार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना की पात्रता के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसके संरक्षक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। विभाग के सचिव अध्यक्ष, प्रधान महानिदेशक, एएस एंड एएफ, संयुक्त सचिव समिति के सदस्य हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव अथवा निदेशक सदस्य संयोजक हैं। इस समिति द्वारा पीड़ित पत्रकार या फिर उनके परिजनों के आवेदन पर विचार करके आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया जाएगा। इस योजना के तहत एक अच्छी बात यह है कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होने का कोई बंधन नहीं है। यह योजना पत्रकारों से संबंधित श्रमजीवी पत्रकार एक्ट 1955 के...