दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या में बनेगा श्रीराम का मंदिर

मुख्य फैसला : 01. अयोध्या में विवादित स्थल पर ही राम मंदिर बनेगा। 02. केंद्र सरकार द्वारा तीन माह में ट्रस्ट गठित करके मंदिर बनाने की व्यवस्था करेगी। 03. मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार की सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े...