दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या में बनेगा श्रीराम का मंदिर

 

मुख्य फैसला :

01. अयोध्या में विवादित स्थल पर ही राम मंदिर बनेगा।
02. केंद्र सरकार द्वारा तीन माह में ट्रस्ट गठित  करके मंदिर बनाने की व्यवस्था करेगी।     
03. मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट में शनिवार की सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर पहुंचे। पांच जजों ने लिफाफे में बंद फैसले की कॉपी पर दस्तखत किए और इसके बाद जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया। यह एतिहासिक फैसला 40 दिन तक चली सुनावाई के बाद कुल 1045 पेज पर लिखा गया है।
मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई थी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व  सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इससे आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने छह दिसंबर 1992 को गिराए गए ढांचे पर कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था।इन तमाम बातों के साथ बाद कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा किया खारिज
निर्मोही अखाडे की लिखित दलील में कहा गया था कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है। हम रामलला के सेवायत हैं और ये हमारे अधिकार में सदियों से  रहा है। निर्मोही अखाड़े ने अपनी दलील में कहा था कि हमें ही रामलला के  मंदिर के पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। अखाड़े के इस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का आदेश केंद्र सरकार को दिया।
शिया वक्फ बोर्ड का दावा भी नहीं माना
सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड का यह दावा भी खारिज कर दिया, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड ने कहा था कि मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, जो एक शिया थे, ऐसे में यह मस्जिद सुन्नियों को नहीं दी जा सकती।
तीन माह में केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट  ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताते हुए केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया। इस ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी। यानी अब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और इस पर अब आगे का काम केंद्र  सरकार को करना है।
मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित जगह मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जगह दी जाए। 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है, जिसमें दशकों पुराने विवाद का खात्मा हो गया है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या था फैसला

सुप्रीम कोर्ट से पहले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया था. 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया गया था. कोर्ट ने यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसपर लंबी सुनवाई के बाद शनिवार (9 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन रामलला को देने का आदेश दिया।                                












Comments

  1. बहुत सही चाचा जी।

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