Lockdown 3.0 : शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी
यूपी में सरकार देगी हर जोन में सशर्त छूट 0.सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन: • रेड ज़ोन के कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आवागमन की अनुमति होगी। • गैर आवश्यक गतिविधियां शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेंगी । • कंटेन्मेंट ज़ोन में क्लीनिक भी नहीं खुल सकेंगे, जबकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में क्लीनिक खोले जा सकेंगे। • रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। बाक़ी ज़ोन में चल सकेंगी। रेड ज़ोन में अनुमति प्राप्त वाहन ही चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी। • शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। • रेड और ऑरेंज ज़ोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे। • श्रमिकों का चिकित्सा बीमा कराना अनिवार्य होगा। • 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाली बैठक