Lockdown 3.0 : शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी
- यूपी में सरकार देगी हर जोन में सशर्त छूट
0.सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन:
• रेड ज़ोन के कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आवागमन की अनुमति होगी।
• गैर आवश्यक गतिविधियां शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेंगी ।
• कंटेन्मेंट ज़ोन में क्लीनिक भी नहीं खुल सकेंगे, जबकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में क्लीनिक खोले जा सकेंगे।
• रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। बाक़ी ज़ोन में चल सकेंगी। रेड ज़ोन में अनुमति प्राप्त वाहन ही चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी।
• शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी।
• रेड और ऑरेंज ज़ोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे।
• श्रमिकों का चिकित्सा बीमा कराना अनिवार्य होगा।
• 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाली बैठक की अनुमति नहीं होगी। ज़्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच छह फुट की दूरी ज़रूरी है।
• लिफ्ट में अधिक से अधिक चार लोगों को चढ़ने की छूट होगी।
• कोविड-19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध रहेगी।
• औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी। इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या अधिकतम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
• उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। यह व्यवस्था अगले तीन माह तक लागू रहेगी।
• शहरों में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साइट पर ही मज़दूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़े। ग्रामों में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
0.ऑरेंज ज़ोन
• ऑरेंज ज़ोन में कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी।
• टैक्सी कैब में एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ ज़िले की सीमा के भीतर चल सकेंगी। अनुमति वाले वाहनों का अंतर्जनपदीय परिवहन हो सकेगा।
0.ग्रीन ज़ोन
• रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे। ये नियम सभी ज़ोनों में लागू होगा।
• बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा। बसों और टैक्सियों को सिर्फ ज़िले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी।
0.सभी ज़ोन के लिए लागू नियम
• समस्त ज़ोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे।
• माल, वस्तुओं, खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
• सभी ज़ोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा।
• केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।
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