पत्रकारों को मिलेगा लाभ, 'पत्रकार वेलफेयर स्कीम' में संशोधन



केंद्र सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए इस स्कीम को फरवरी 2013 में लागू किया गया था। अब इसमें संशोधन किया गया है,जिसका फायदा सभी पत्रकार ले सकेंगे।

'पत्रकार वेलफेयर स्कीम' में संशोधन से लाभ
अब अगर किसी पत्रकार का निधन हो जाता है या फिर वह विकलांग हो जाता है, तो उसके आश्रितों को केंद्र सरकार 5 लाख रुपए की सहायता देगी। वहीं, इलाज के लिए भी पत्रकार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना की पात्रता के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसके संरक्षक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। विभाग के सचिव अध्यक्ष, प्रधान महानिदेशक, एएस एंड एएफ, संयुक्त सचिव समिति के सदस्य हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव अथवा निदेशक सदस्य संयोजक हैं। इस समिति द्वारा पीड़ित पत्रकार या फिर उनके परिजनों के आवेदन पर विचार करके आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया जाएगा। इस योजना के तहत एक अच्छी बात यह है कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होने का कोई बंधन नहीं है। यह योजना पत्रकारों से संबंधित श्रमजीवी पत्रकार एक्ट 1955  के तहत पत्रकार की श्रेणी में आने वाले देशभर के पत्रकारों पर लागू किया गया है। 
वेब और टीवी पत्रकार को भी होगा लाभ वहीं इस योजना का लाभ टेलीविजन और वेब पत्रकार ले सकेंगे। न्यूज पेपर्स के बाद टेलीविजन जगत में क्रांति आई और टीवी न्यूज चैनल्स की शुरुआत हुई, वहीं अब वेब जर्नलिज्म का जमाना आ गया है। और वेब पर भी पत्रकारिता की जा रही है। इसके साथ ही सभी न्यूजपेपर्स के एडिटर, सब एडिटर, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट,अंशकालिक संवाददाता और उन पर आश्रित परिजनों को भी स्कीम के दायरे में रखा गया है।
इसका लाभ लेने की शर्त यह है कि कम से कम 5 साल तक पत्रकार के रूप में सेवाएं दी गई हों। स्कीम के तहत यह जानकारी भी दी गई है कि एक से पांच लाख की सहायता किन परिस्थितियों में पीड़ित पत्रकार या उनके परिजनों को दी जाएगी।

आवश्यक जानकारी के लिए...... 
वहीं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का पता है-
महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, 'ए' विंग,शास्त्री भवन,नई दिल्ली -110001
जिन पत्रकारों या उनके परिजनों को सहायता चाहिए, वे विहित फॉर्म पर अपने आवेदन दिए गए पते पर भेज सकते हैं। तीन पृष्ठों के इस फॉर्म का नमूना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पत्र सूचना ब्यूरो) की वेबसाइट pib.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 

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